पटना: बिहार में शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा हथौड़ा चलाया है और नीतीश कुमार को मिला है बड़ा झटका. हाईकोर्ट ने शराबबंदी को गैरकानूनी बताया है और इस तरह अदालत के फैसले के साथ ही बिहार में शराबबंदी खत्म हो गई है. हाईकोर्ट ने शराबबंदी के कई प्रावधानों पर सवाल उठाए और शराबबंदी को गैरकानूनी करार दिया. नीतीश सरकार ने 1 अप्रैल से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी. दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान सूबे की महिलाओं से वादा किया था कि वो दोबारा सत्ता में आने के बाद पूर्ण शराबबंदी लागू कराएंगे और अपने इसी वादे को पूरा करते हुए उन्होंने बिहार में सभी तरह की शराब को बेचने और खरीदने पर रोक लगा दी थी. बीजेपी की प्रतिक्रिया होईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार ने शराबबंदी को लेकर सही तरीके से कानून नहीं बनाया, जिसकी वजह से आज अदालत ने शराबबंदी पर रोक लगा दी है. बीजेपी का आरोप था कि शराबबंदी के नाम पर ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए जिससे पूरे घऱ और खानदान को जेल जाना पड़े. .
नीतीश को बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी को बताया गैरकानूनी